नई दिल्ली: अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लागू किए जाने के बाद देश भर में सिगरेट की कीमतों में भारी उछाल आया है। रविवार से लागू हुए नए नियमों के बाद अब 10 सिगरेट वाले एक पैकेट की कीमत में 22 रुपये से लेकर 55 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है।
आज से बाजार में दिखेगा असर
रविवार को थोक बाजार बंद होने के कारण कीमतों का सटीक असर पता नहीं चला था, लेकिन सोमवार से वितरकों (Distributors) ने नई दरों के साथ बिलिंग शुरू कर दी है। हालांकि, नई एमआरपी (MRP) वाले पैकेट महीने के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है, लेकिन खुदरा विक्रेताओं ने पुराने स्टॉक को भी बढ़े हुए टैक्स के साथ बेचना शुरू कर दिया है।
कौन सी सिगरेट कितनी महंगी हुई? (अनुमानित दरें)
वितरकों के अनुसार, अलग-अलग ब्रांड और लंबाई के हिसाब से कीमतों में बदलाव इस प्रकार है:
नया टैक्स ढांचा: आखिर क्यों बढ़े दाम?
1 फरवरी से लागू हुई नई व्यवस्था के तहत, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी (GST) के ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस लगाया गया है।
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छोटी सिगरेट (65 mm तक): प्रति स्टिक लगभग ₹2.05 से ₹2.10 का अतिरिक्त शुल्क।
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मीडियम सिगरेट (65-70 mm): प्रति स्टिक ₹3.6 से ₹4 का इजाफा।
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प्रीमियम सिगरेट (70-75 mm): प्रति स्टिक लगभग ₹5.4 का अतिरिक्त भार।
डिस्ट्रीब्यूटर्स की बढ़ी चिंता: तस्करी का डर
अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक महासंघ (AICPDF) ने इस भारी टैक्स वृद्धि पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि कीमतों में अचानक इतनी बढ़ोतरी से ‘ब्लैक मार्केट’ और तस्करी (Smuggling) को बढ़ावा मिल सकता है।
महासंघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि सिगरेट जैसे उत्पाद छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर की कमाई का मुख्य जरिया हैं। अगर ये उत्पाद अवैध नेटवर्क के हाथों में चले गए, तो ईमानदार खुदरा विक्रेताओं के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा।
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